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पश्चिम बंगाल में 2 सप्ताह का सख्त लॉकडाउन, जानें क्या बंद रहेगा और क्या खुला।

पुरे भारत के साथ साथ पश्चिम बंगाल में कोरोना की दूसरी लहार में संक्रमण के बढ़ते मामलों को मद्देनज़र आने वाले 2 सप्ताह के लिए सख्त लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। 

पश्चिम बंगाल सरकार की और से ये लॉकडाउन कल यानी 16 मई सुबह 6 बजे से 30 मई तक लागू किया गया है। इस सख्त लॉकडाउन दौरान स्कूल-कॉलेज और अन्य सभी शिक्षण संसथान बंद रहने की बात कही गई है। 

साथ ही मेट्रो और बस सेवाओं को भी पूरी तरह बंद रखने का घोसना कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल राज्य के मुख्य सचिव ने बताया कि जरूरी सेवाओं के आलावा कुछ भी चालू नहीं रहेगा और जरूरी सेवा से जुड़े लोगों को ही ट्रेवल करने की अनुमति दी गई है। 

शादियों समारोह में सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है जबकि अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल होंगे। तो निचे जानिए क्या-क्या बंद रहेगा और क्या-क्या खुला रहेगा।

क्या-क्या बंद होगा?

1. सभी सिक्छा संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे।

2. सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे. सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े ऑफिस काम करेंगे।

3. सभी निजी कार्यालय बंद रहेंगे, वर्क फ्रम होम की अनुमति है।

4. सभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बार, जिम और मनोरंजन से जुड़े स्थल भी बंद रहेंगे।

5. शापिंग मॉल, रेस्तरां, स्वीमिंग पूल, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे।

6. बस-मेट्रो सभी पूरी तरह से बंद रहेंगी, अंतरराज्यीय बस सेवा भी पूरी तरह बंद रहेगी।

7. राजनीतिक और धार्मिक सभाओं पर पूरी तरह पाबंदी है।

8. मेडिकल से जुड़े उद्योग छोड़कर सब बंद रहेंगे।

9. रात 9 बजे के बाद आपातकालीन सेवा छोड़ सभी बंद रहेगा।

क्या-क्या खुला होगा?

1.सुबह 7 बजे से 10 बजे तक किराना दुकान, खुदरा बाजार खुले रहेंगे।

2. मिठाई और मीट की दुकान सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खुलेंगी।

3. चाय बागान में 50%, जूट मिलों में 30% उपस्थिति के साथ होगा काम।

4. ई-कॉमर्स सेवाएं चालू रहेंगी।

5. एटीएम और बैंक 10 बजे से 2 बजे तक खुला रहेगा।

6. विवाह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 की उपस्थिति की सीमा।

7. ऑप्टिकल की दुकाने सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खुलेंगी।

8  सभी आपातकालीन सेवाएं खुले रहेंगे।

पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन का ऐलान करते हुए मुख्य सचिव आलापन बंद्योपाध्याय ने बताया कि मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन किया जाएगा। ऐसा न करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। 

लॉकडाउन का उल्लंघन या पालन न करने वालों का न सिर्फ चालान किया जक़ेगा बल्कि महामारी एक्ट के तहत उन पर केस भी दर्ज किया जाएगा। तो धन्यबाद दोस्तों घर में रहिये सुरक्छित रहिये और दुसरो को भी सुरक्छित रखे।

ब्यूरो रिर्पोट : रोज खबर दुनिया।

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